नाबालिक के साथ कुकर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा, तीस हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया।

पाली,,,नाबालिग को अपने घर बुलाकर उसके साथ कुकर्म करने के दोषी आरोपी को पोक्सो कोर्ट संख्या एक के जज ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर 30 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया। पाली के पोक्सो कोर्ट संख्या एक के विशिष्ठ लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 26 मई 2023 को थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया कि शांति नगर बजरंग बाडी निवासी शेर अली उर्फ शेरू (22) पुत्र अलाद्दीन उर्फ राजू फकीर ने उसके नाबालिग बेटे को मोबाइल की बैटरी देने के बहाने अपने घर बुलाया। इसके बाद बाथरूम में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया। जब वे शाम को घर पहुंचें तो उनका बेटा रो रहा था। पूछने पर उसने सारी घटना बताई। रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी शेर अली को गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। मामले में 26 फरवरी 2024 को पोक्सो कोर्ट संख्या एक के विशिष्ठ न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने सुनवाई की। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और गवाहों के बयान को देखते हुए अभियुक्त को नाबालिग से कुकर्म करने का दोषी माना और 20 साल के कठोर कारावास और 30 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई।

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