जिला कारागार पाली में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, बंदियों को मिले अधिकारों की जानकारी

पाली।माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार तथा श्रीमान विक्रम सिंह भाटी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली के तत्वावधान में शनिवार को जिला कारागार, पाली में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर हार्टफुलनेस संस्था के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ।
शिविर में मानसिंह आशिया, चीफ लीगल एड डिफेन्स काउंसिल ने बंदियों को उनके संवैधानिक व कानूनी अधिकारों, अपील प्रक्रिया तथा निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बंदी को न्याय पाने का पूरा अधिकार है और विधिक सेवा प्राधिकरण इसके लिए सदैव तत्पर है।
इस अवसर पर मांगीलाल तंवर, अधिकार मित्र ने बंदियों को उनके परिजनों से मुलाकात की प्रक्रिया, सरकारी अधिवक्ता की भूमिका, वीपीएसवाई (वीर परिवार सहायता योजना), नालसा हेल्पलाइन 15100 एवं पीड़ित प्रतिकर योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी, जिससे बंदियों को कानूनी सहायता प्राप्त करने में सुविधा मिल सके।
कार्यक्रम के दौरान हार्टफुलनेस संस्था से श्री अनिल मेहता ने बंदियों को योग व ध्यान के महत्व से अवगत कराते हुए बताया कि नियमित ध्यान और मन को एकाग्र करने से व्यक्ति मानसिक तनाव से मुक्त होकर शांति प्राप्त कर सकता है।


वहीं संस्था के शक्ति सिंह ने कहा कि ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाने से मन में नकारात्मक विचार नहीं आते और व्यक्ति में संयम, शील एवं आत्मबल का विकास होता है।
इस शिविर में कार्यवाहक जेल इंचार्ज गुलाब कड़ेला, सिपाही सोहन लाल सहित जेल के बंदी मौजूद रहे।
इसी क्रम में रीको खेतावास क्षेत्र में “न्याय आपके द्वार” अभियान के तहत डोर-टू-डोर विधिक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें आमजन को उनके कानूनी अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।

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