*चेक अनादरण के एक ओर मामले में एडीजे कोर्ट ने अपीलांट मुलजिम गिरिश सांखला की अपील की खारिज*
*विचारण न्यायालय ने एक वर्ष के कारावास व तीन लाख के अर्थदण्ड़ से किया था दण्ड़ित*
*परिवादिया की ओर पैरवी अधिवक्ता गजेन्द्र सोनी व अशोक गहलोत ने की*
पाली। सोजत सिटी चेक अनादरण के एक और प्रकरण में अपीलीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश दिनेश कुमार गढवाल ने विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट सोजत के निर्णय व दण्डादेश की पुष्ठि करते हुए अपीलाण्ट मुलजिम गिरिश कुमार सांखला पुत्र तेजाराम जाति माली निवासी सोजत सिटी की अपील अस्वीकार की है। प्रकरण में परिवादिया रेस्पोडेण्ट की ओर से पैरवी अधिवक्ता गजेन्द्र सोनी व अधिवक्ता अशोक गहलोत ने की।
परिवादिया अधिवक्ता गजेन्द्र सोनी व अशोक गहलोत ने बताया कि परिवादिया श्रीमती संतोषदेवी पत्नी जवरीलाल सरगरा निवासी सोजत सिटी ने मुलजिम गिरिश कुमार सांखला के विरूद्ध अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट न्यायालय में धारा 138 एन.आई. एक्ट का परिवाद पेश किया कि मुलजिम गिरिश सांखला की परिवादिया श्रीमती संतोष देवी से व्यक्तिगत जान पहचान होने के कारण अपनी निजी आवश्यकता हेतु एक लाख पचास हजार रूपये रोकड़ उधार लेेकर बकाया रूपये की अदायगी एवं उत्तरदायित्व एवं विधिक पेटे परिवादिया के पक्ष में चेक जारी किया था। जिस चेक को परिवादिया ने निर्धारित अवधि में अपनी खाता बैंक एसबीबीजे सोजत सिटी में संग्रहण हेतु जमा कराया था। लेकिन मुलजिम गिरीश कुमार ने अपनी खाता बैक एसबीबीजे सोजत सिटी में जानबुझकर खाते में चेक पेमेंट स्टाप करवाने से चेक अनादरित हो गया। परिवादिया ने निर्धारित अवधि में मुलजिम गिरीश सांखला को विधिक नोटिस दिया। जिसका मुलजिम ने जबाव दिया। परन्तु चेक राशि का भुगतान नही करने पर परिवादिया ने मुलजिम गिरीश सांखला के विरूद्ध अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट के न्यायालय में इस्तगासा अन्तर्गत धारा 138 एन.आई. एक्ट का पेश किया। माननीय न्यायालय ने मुलजिम गिरीश कुमार सांखला के विरूद्ध प्रसंज्ञान लेकर तलब किया। मुलजिम न्यायालय में उपस्थित होकर आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। प्रकरण में परिवादिया के बयान के पश्चात मुलजिम गिरीश कुमार सांखला के बयान मुलजिम लिए जाकर बाद बहस सुनवाई कर को माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट सोजत ने मुलजिम गिरीश कुमार सांखला को धारा 138 एन.आई. एक्ट में दोषी मानते हुए एक वर्ष के कारावास के दण्ड़, तीन लाख रूपये के अर्थदण्ड़ से दण्ड़ित किया। अर्थदण्ड़ की उक्त राशि में से दौ लाख पचास हजार रूपये की राशि परिवादिया को दिलाई जाने एवं अदम अदायगी अर्थ दण्ड़ तीन मास का साधारण कारावास से दण्ड़ित करने तथा मुलजिम द्वारा प्रकरण में अभिरक्षा में व्यतीत सजा को मुल सजा में समायोजित किया जाने का आदेश दिया था। जिस पर मुलजिम ने विचारण न्यायालय के निर्णय से व्यथीथ होकर अपीलीय न्यायालय ने अपील की। जिसमें अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश दिनेश कुमार गढवाल ने विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट सोजत के निर्णय व दण्डादेश की पुष्ठि करते हुए अपीलाण्ट मुलजिम गिरिश कुमार सांखला पुत्र तेजाराम जाति माली निवासी सोजत सिटी की अपील अस्वीकार की है। ज्ञातव्य है कि एक अन्य चेक अनादरण के प्रकरण में मुलजिम अपीलाट गिरीश सांखला की एडीजे सोजत दिनेश कुमार गढ़वाल ने विचारणीय न्यायालय का निर्णय यथावत रखते हुए एक वर्ष के कारावास और तीन लाख के जुर्माना के दंडादेश की पुष्टि की थी।