पाली,,,
केंद्र सरकार द्वारा वाहन दुर्घटना होने पर वाहन चालक को धारा 106(2) के तहत 10 वर्ष की सजा के साथ 7 लाख का जुर्माना देने देने को लेकर हाल ही में संसद में बिल पारित करने के विरोध में पाली जिला परिवहन टैक्सी यूनियन एव पाली जिला एंबुलेंस ड्राइवर संघ यूनियन व भारतीय मजदूर संघ ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर नामित मेहता को ज्ञापन सोपा। यूनियन के अध्यक्ष मनोज आदि वाल एब एंबुलेंस चालक राजू देवासी ने बताया कि हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एक कानून पास किया गया जिसके तहत वाहन चालकों से दुर्घटना होने पर 10 वर्ष की सजा और 7 लाख का जुर्माना लगाया गया। यह कानून ड्राइवर भाइयों के लिए हित में नहीं है, कोई भी ड्राइवर जानबूझकर दुर्घटना नहीं करता । ड्राइवर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए 10 या ₹12 हजार की मासिक नौकरी करता है। साथ उनका यह भी कहना है कि परित बिल में अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो घायल को अस्पताल पहुंचना अनिवार्य है। नहीं तो कानून ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी । घटनास्थल पर कोई ड्राइवर अगर रुकता है तो घटनास्थल पर जमा भीड़ हम पर हमला भी कर सकती है। ज्ञापन के जरिए हमारी मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा जो यह बिल पारित किया गया है उसे वापस ले। नहीं तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जा सकता है।