पाली, 25 जून। नगर परिषद क्षेत्र में संचालित समस्त बुचडखानें, मांस-मछली व लाइसेंसधारी मांसाहार विक्रेता शीघ्र अतिशीघ्र परिषद के कमरा नंबर 14 में फोटो प्रति जमा करावें।
नगर परिषद आयुक्त आशुतोष आचार्य ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में संचालित समस्त बुचड़खानें, मांस-मछली व मांसाहार विक्रेता जिनके पास परिषद से संचालित संबंधित लाईसेन्स प्राप्त किया हुआ है या चिकित्सा विभाग, पाली से कोई लाईसेन्स प्राप्त किया गया है तो परिषद के कमरा नम्बर 14 (अन्यकर अनुभाग) मे फोटो प्रति जमा करावें अन्यथा अवैध संचालित की स्थिति में नगर पालिका अधिनियम 2009 व समय-समय पर जारी संशोधित उपविधिया के तहत् कार्यवाही प्रस्तावित की जाये