पाली 10 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी और उसके 13 साल के मासूम चरवाहे भाई की कूद और पत्थरों से हत्या करने वाले दरिंदे की बुधवार को कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई सिरियारी क्षेत्र के मनी गांव के इस सातवां पुराने मामले में पोस्को एक्ट कोड संख्या 3 के जज अनवर अहमद चौहान ने फैसला सुनाया। पाली
के आसान जोधवन निवासी 22 वर्ष के मुजरिम अर्जुन सिंह पुत्र गुलाब सिंह राजपूत को 5 लाख रुपए का अर्थ दंड भी सुनाया गया। 1 में 2023 को पेड़ की टहनी काटने की बात पर 13 साल के बच्चे को कूट व पत्थरों से मरते देख छोटी बहन हाथ जोड़कर यह कहते हुए रम की फरियाद करती रही कि मेरे भाई को मत मारो , डर कर भागती बच्ची को भी नहीं बख्शा और दरिंदगी कर मार डाला था। जज ने फैसले में लिखा की 10 और 13 साल के नाबालिक को की हत्या और 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म अति गंभीर अपराध माना गया है दोनों बच्चों के जीवन की जीवन की ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई थी की उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। यह अपराध की प्रराकाष्ठा है।
पॉर्न वीडियो देखता था आरोपी, बचने के लिए चार सो मीटर तक भागी बच्ची,
इस केस की जांच आईपीएस में तत्कालीन एएसपी प्रवीण लुनावत व सिरियारी थाना प्रभारी हमीर सिंह भाटी ने करते हुए आरोपी को पकड़ कर पूछताछ की,और आरोपी के मोबाइल की गूगल हिस्ट्री चेक की तो उसमें पॉर्न वीडियो देखने की जानकारी मिली। घटना के समय आरोपी ने पत्थर मारा तो बालक नीचे गिर गया और आरोपी ने कूट से उसके सिर पर वार किया जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद का पीछा किया बच्ची करीब 400 मीटर तक भागी लेकिन वह नहीं बच पाई।