हिट एण्ड रन प्रकरणों में पीड़ितों को मिलेगी मुआवजा राशि

*हिट एण्ड रन प्रकरणों में पीड़ितों को मिलेगी मुआवजा राशि*
*हिट एंड रन प्रकरणों के संबंध में निगरानी समिति की बैठक का हुआ आयोजन*

पाली, 3 जून। उच्चतम न्यायालय एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार हिट एंड रन प्रकरणों में पीडितों को क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि दिये जाने के लिए जारी स्कीम ’’हिट एण्ड रन मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2022’’ के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पाली जिले के लिए गठित निगरानी समिति की बैठक मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पाली श्रीमती ऋचा चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पाली ने बताया कि ऐसे प्रकरण जिनमें अज्ञात वाहन द्वारा मोटरयान दुर्घटना कारित हुई हो, उन प्रकरणों में दुर्घटना में मृत्यु कारित होने पर उक्त स्कीम के तहत् प्रतिकर राशि देने का प्रावधान है। इस स्कीम के तहत प्रतिकर के लिए आवेदन संबंधित दावा जांच अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), के समक्ष करना होता है, जो जांच के पश्चात् आवेदन क्लेम सेटलमेंट कमीश्नर (जिला कलेक्टर) को भेजते हैं, जो उचित प्रतिकर राशि स्वीकृत करते हैं। लेकिन आमजन में इस योजना के प्रति जागरूकता का अभाव होने के कारण पीड़ित इस योजना का उचित रूप से लाभ प्राप्त नही कर पाते है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पाली द्वारा निगरानी समिति की बैठक में निगरानी समिति के सदस्यों को हिट एण्ड रन प्रकरणों के लंबित रहे आवेदनों पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। इसके साथ ही हिट एंड रन प्रकरणों में पीड़ितांे को इस योजना से अवगत कराते हुए मुआवजा के लिए दावा जांच अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में जागरूक करने के निर्देश दिये गये। बैठक में ’’हिट एण्ड रन मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2022’’के बारे में आमजन को जानकारी नहीं होने के कारण अधिकाधिक प्रचार-प्रसार पर बल दिये जाने पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में उपखंड अधिकारी पाली विमलेंद्र राणावत, उपाधीक्षक पुलिस यातायात शाखा सुघाड़ सिंह उपस्थित रहें।

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