पाली,राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार विक्रम सिंह भाटी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला न्यायाधीश) पाली द्वारा आज जिला कारागृह, पाली का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 92 बन्दी जिला कारागृह, पाली में निरूद्ध मिले।
सचिव भाटी द्वारा बन्दीगण से वार्तालाप कर कारागृह में भोजन, चिकित्सीय सुविधा, पेयजल, सफाई व्यवस्था इत्यादि के संबंध में जानकारी ली गई। इसके अतिरिक्त कोई भी बन्दी निजी अधिवक्ता करने में असमर्थ हो अथवा विधिक सहायता के अभाव में बिना अधिवक्ता के कारागृह में निरूद्ध ना रहे, इस हेतु सचिव भाटी द्वारा कारागृह में बन्दीगण को निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी देते हुए ऐसे बन्दी जिनकी जमानत होने के उपरांत भी कारागृह में निरूद्ध हो इस संबंध में भी जानकारी ली तथा बंदियों को उनके प्रकरणों की स्थिति के बारे में बताया। साथ ही इस बात की भी जानकारी ली गई कि 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति जिला कारागृह में निरूद्ध न रहे।
सभी बन्दी की ओपीडी के समय में स्वास्थ्य जांच की जाती है तथा इमरजेन्सी होने पर बन्दीगण को राजकीय बांगड़ अस्पताल पाली रेफर किया जाता है। निरीक्षण में कारापाल जिला कारागृह पाली जोराराम, जेल विजिटिंग लॉयर सुश्री वैशाली व्यास आदि उपस्थित रहे।